सुपौल में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक, पीड़ितों को ससमय मुआवजा देने का निर्देश

Report: A.K. Chaudhary

सुपौल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक 20 अगस्त 2026 को जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय वेश्म में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, सुपौल, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को एससी-एसटी अत्याचार से जुड़े मामलों के पीड़ितों को ससमय मुआवजा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं, पुलिस अधीक्षक से प्राप्त सभी मुआवजा प्रस्तावों की समीक्षा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई।

विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया गया कि गवाहों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उपलब्ध कराने के लिए गवाहों की सूची, बैंक पासबुक, आधार एवं गवाही की तिथि सहित आवश्यक दस्तावेज जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में हत्या से जुड़े मामलों में आरोप गठन होने के बाद नियमानुसार नियोजन के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए ससमय अंतिम आरोप पत्र उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधीक्षक से संबंधित थानाध्यक्षों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया।

जिलाधिकारी सावन कुमार ने समिति के सभी सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ एवं सुविधाओं के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी आग्रह किया, ताकि पात्र पीड़ितों को सरकारी प्रावधानों का समय पर लाभ मिल सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]