न्यूज़ डेस्क मधेपुरा:
कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अनिल कुमार ने सदर थाना मधेपुरा में एक आवेदन देकर भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पर प्राथमिक दर्ज करवाया है। जिसमें उक्त तीनों अधिकारियों पर शैक्षणिक सत्र को सुचारू करने को लेकर जारी सरकार के आदेश की अवहेलना सहित विभिन्न आरोप लगाया गया है। दिए आवेदन में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान बात सामने आई है कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र से तीन-चार साल पीछे चल रहे हैं। जिसके बाद सरकार ने शैक्षणिक वर्षों की लंबित परीक्षा आयोजित करने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 30 के तहत परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी किया, लेकिन सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बावजूद विश्वविद्यालय उपरोक्त अधिसूचना का पालन नहीं कर रहे हैं। जिससे परीक्षा को सुव्यवस्थित करने और समयबद्ध रखने के राज्य सरकार के प्रयास विफल हो जा रहें हैं।
कहा गया है कि राज्य सरकार का प्रयास समग्र शैक्षणिक माहौल में सुधार करना है और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू उसके द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर का अनुसरण एवं पाठ्यक्रम का समयबद्ध संचालन है। जब विश्वविद्यालय बिना किसी उचित कारण के विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्देश और अधिसूचना का पालन करने में विफल रही तो इसकी समीक्षा व विचार विमर्श हेतु विश्वविद्यालय के उपरोक्त अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन 28 फरवरी को निर्धारित उपरोक्त बैठक में उपरोक्त किसी भी अधिकारी ने भाग नहीं लिया और न ही बैठक में भाग नहीं लेने का समुचित कारण बताया। विश्वविद्यालय के उपरोक्त अधिकारियों की यह कार्रवाई जानबुझकर की गई थी और अवैध थी।
मालूम हो कि बिहार के एक विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय के कुलपति पर एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश शिक्षा विभाग के उप निदेशक से सभी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को प्राप्त था, जिसके आलोक में यह एफआईआर करवाया गया। हालांकि अन्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर एफआईआर हुई या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद उक्त आदेश के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अनिल कुमार ने BNMU के कुलपति प्रो विमलेंदु शेखर झा, कुलसचिव डॉ मिहिर ठाकुर तथा परीक्षा नियंत्रक डॉ शशिभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
उक्त मामले में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ मिहिर ठाकुर ने पूछे जाने पर बताया कि उन्हें इस संबध में कोई भी जानकारी नहीं है।
वहीं उक्त मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस अधीक्षक प्रवेंद्र भारती ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आलोक में विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है।