सुपौल में आदर्श आचार संहिता लागू, सभी विभागों को 24 घंटे में पोस्टर-बैनर हटाने का निर्देश

News Desk Supaul:

विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके अनुपालन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 43 सुपौल विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षता में सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि आचार संहिता के तहत संपत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी सरकारी भवनों, दीवारों, खंभों एवं सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन एवं अन्य प्रचार सामग्री 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा के बाद यदि किसी स्थान पर प्रचार सामग्री पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति एवं सामग्री लगाने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसडीओ ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और शहरी क्षेत्रों में नगर कार्यपालक पदाधिकारी (EO) इस आदेश के नोडल अधिकारी होंगे और आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

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