बिहार में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती: स्कूल-कॉलेज समय में नहीं चलेंगी क्लासें, छात्रों का ब्योरा देना होगा अनिवार्य

बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर नई नियमावली लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोचिंग नहीं चलेंगी और सभी कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों का विवरण जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

News Desk Patna:

राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर नई नियमावली तैयार करने जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का पूरा विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा।

हालांकि यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत नियमावली तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है तथा इसी उद्देश्य से यह पहल की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]