रिपोर्ट: राहुल पराशर|अररिया
अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की न्यायालय ने दो बांग्लादेशी नागरिक को साढ़े तीन साल तक की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों को दस हजार रुपये की आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायधीश के न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 520/2022 में सजा सुनाई । जो कि नरपतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसमतिया ओपी प्राथमिकी कांड संख्या 374/2020 से संबंधित है। सजा पाए जाने वाले दोषियों में बांग्लादेश के किसगंज जिला के दिलहपुर थाना अंतर्गत वाजितपुर गांव के 38 वर्षीय मसलेउद्दीन पिता हरुल हक़ और दूसरा बांग्लादेश के ही सोमनगंज जिला के जगनाथपुर थाना क्षेत्र के सदीपुर गांव निवासी 28 वर्षीय दिलावर उर्फ दिलवर पिता अब्दुल समीर है। दोनों बांग्लादेशी नागरिक 23 अगस्त 2020 को भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में एसएसबी के द्वारा पकड़ा गया था। इनके द्वारा भारत और नेपाल में मजदूरी करने के लिए अवैध रूप से आवागमन करने को लेकर पकड़ा गया था। न्यायालय ने धारा 14 फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत दोनों को दोषी पाया ।