मंडल कारा के कैदियों को दी गई कानूनी अधिकार की जानकारी

रिपोर्ट: राहुल पराशर|अररिया

अररिया मंडल कारा में बंद कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार कानूनी सहायता रक्षा परामर्श केंद्र की टीम ने शनिवार को जागरूकता शिविर में विचाराधीन कैदियों को कानूनी अधिकार को लेकर जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रशिक्षु जज मिथिलेश कुमार एवं मुकेश कुमार के साथ केंद्र के मुख्य विनय कुमार ठाकुर, उप मुख्य सोहनलाल ठाकुर, दुखमोचन यादव, सहायक अरुणेश गौरव और सोनी कुमारी ने जेल में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में कानूनी जानकारी प्रदान की।

शिविर में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श केंद्र के मुख्य विनय कुमार ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकार के धार 12 के तहत इच्छित बंदियों को केंद्र की ओर से निशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की गई है कि आर्थिक एवं असक्षम व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह सके। वहीं उप मुख्य सोहनलाल ठाकुर ने नवंबर 2023 में जिला में केंद्र के गठन होने की जानकारी देते हुए बहुत से बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा के द्वारा जमानत पर मुक्त कराए जाने एवं गंभीर आपराधिक मामलों में उनकी ओर से समुचित न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही। सहायक अरुणेश गौरव ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बंदियों को सरकार की ओर से कई सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपराध से बचना चाहिए और जो बंदी कारा से मुक्त होकर घर जाते हैं, वह किसी प्रकार के अपराध को ना दोहराएं। वही वही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमरेंद्र कुमार ने शिविर में उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी निर्भीक एवं आश्वस्त होकर निशुल्क विधिक सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र के माध्यम से अधिवक्तागण ससमय वादों का उचित पैरवी कर न्याय दिलाने का काम करेंगे। जेल में आयोजित जागरूकता शिविर के सफल क्रियान्वयन में जेल प्रशासन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।शिविर का समापन जेल अधीक्षक जवाहर प्रसाद के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

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