सुपौल: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 24 साल की सश्रम कैद, पीड़िता को 3.5 लाख मुआवजा

News Desk Supaul:

जिले के भीमपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर पॉक्सो एवं दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) संतोष कुमार दुबे की अदालत ने नाबालिग से जबरन दुष्कर्म और अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए कुल 24 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

यह मामला भीमपुर थाना कांड संख्या 02/2021 तथा पॉक्सो वाद संख्या 02/2021 से संबंधित है। न्यायालय ने इस प्रकरण में नरपतगंज थाना क्षेत्र के बरदाहा गांव निवासी 35 वर्षीय गुलाबचंद मुखिया, पिता लक्ष्मण मुखिया को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने भादवि की धारा 376(3) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत 24 वर्ष की सश्रम कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने भादवि की धारा 341 के तहत एक माह का साधारण कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, धारा 342 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना तथा धारा 365 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत समायोजित किया जाएगा। साथ ही पीड़िता को 3 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी पारित किया गया।

गौरतलब है कि अदालत ने 9 जनवरी 2026 को ही आरोपी को दोषी करार दे दिया था, जबकि सजा के बिंदु पर फैसला मंगलवार को सुनाया गया। सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाहों ने न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार दास ने पक्ष रखा।

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