बिहार सरकार का बड़ा फैसला: पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा आर्म्स लाइसेंस, जिलों को जारी हुआ निर्देश

न्यूज डेस्क पटना:

बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अब इन जनप्रतिनिधियों को आत्मरक्षा हेतु वैध आर्म्स लाइसेंस जारी किया जाएगा।

सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) एवं पुलिस अधीक्षक (SP) को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि अपने नाम से शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो उसके आवेदन की समय पर जांच की जाए और नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

इस फैसले के पीछे राज्य सरकार की यह मंशा है कि पंचायत स्तर पर कार्यरत जन प्रतिनिधियों को अक्सर स्थानीय विवादों, अपराधियों के दबाव और सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। कई बार दबंग एवं असामाजिक तत्व उनके कार्यों में बाधा डालते हैं या उन्हें धमकाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है।

सरकार के इस निर्णय से राज्यभर के हजारों मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उन्हें निडर होकर अपने दायित्वों के निर्वहन में भी सहयोग देगा।

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