बिहार विधानसभा चुनाव 2025: सुपौल में वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

News Desk Supaul:

आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को सफल, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल ने वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जिला पदाधिकारी सुपौल द्वारा नामित नोडल एवं सहायक नोडल पदाधिकारियों के माध्यम से जिले के वाहन मालिकों को अधिग्रहण आदेश जारी किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 एवं 162 से 165 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

अब तक लगभग 2500 वाहन मालिकों को अधिग्रहण आदेश भेजे जा चुके हैं, जिन्हें संबंधित थानों के माध्यम से उनके वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) में दर्ज पते पर उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल 7500 वाहन मालिकों को अधिग्रहण आदेश जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने वाहन निर्वाचन तिथि से पाँच दिन पूर्व सुपौल स्टेडियम परिसर में उपलब्ध कराएं। अधिगृहित वाहन पूरी तरह चालू एवं परिचालन योग्य स्थिति में होने चाहिए।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अधिगृहित वाहनों के किराया, ईंधन एवं चालक-भत्ता का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो वाहन मालिक आदेश के बावजूद वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही वाहन का परमिट भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने जिले के सभी वाहन मालिकों से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

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