



News Desk Patna:
बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए एक और कड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब राज्य का कोई भी पुलिसकर्मी आम लोगों, स्थानीय प्रतिनिधियों या मीडिया कर्मियों के साथ न तो सेल्फी ले सकेगा और न ही फोटो खिंचवा सकेगा। आदेश का सीधा उद्देश्य पुलिस की संवेदनशील छवि को सुरक्षित रखना और उसके दुरुपयोग की संभावनाओं को खत्म करना है।
डीजीपी विनय कुमार ने अपने निर्देश में कहा है कि कई बार देखा गया है कि लोग अपने निहित स्वार्थ साधने के लिए पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे पुलिस की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। यही कारण है कि अब पुलिस अधिकारियों को आमजन से लेकर मीडिया प्रतिनिधियों तक, किसी के साथ भी फोटो खिंचवाने की अनुमति नहीं होगी।
इस संबंध में डीजीपी ने सभी क्षेत्रीय आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी को पत्र भेजकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियम केवल औपचारिक बैठकों या शिष्टाचार भेंट के दौरान भी लागू रहेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति महज यादगार के तौर पर भी पुलिसकर्मी के साथ सेल्फी लेना चाहता है तो पुलिसकर्मी को उसे अस्वीकार करना होगा।
डीजीपी ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने वाले पुलिसकर्मियों पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 और अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियमावली, 1968 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय का मानना है कि यह कदम पुलिस बल की निष्पक्ष छवि बनाए रखने और संभावित विवादों से बचाने के लिए जरूरी है। आम जनता और प्रतिनिधियों को भी अब इस नए नियम का पालन करते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ सेल्फी या फोटो लेने से बचना होगा।