फारबिसगंज नप सशक्त स्थायी समिति की बैठक में हाईकोर्ट के पारित आदेश का नहीं निकला हल

रिपोर्ट: राहुल पराशर|अररिया

फारबिसगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद वीणा देवी की अध्यक्षता में बुधवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई।जिसमे पटना हाईकोर्ट के याचिका संख्या सीडब्ल्यूजेसी 7031/2023 में पारित आदेश के आलोक में चर्चा की गई। लेकिन बैठक में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। बैठक में एजेंडा पर विचार करते हुए गत बैठक की संपुष्टि के बाद कर्मचारी चंद्रनाथ चंदन से संबंधित मामले को लेकर कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया। जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार की ओर से 72 घंटे के अंदर कागजात उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिए जाने की बात मुख्य पार्षद ने कही।

मामले को लेकर जानकारी देते हुए मुख्य पार्षद वीणा देवी ने बताया कि उनके द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी से कई बार पत्र देकर संबंधित मामलों में कागजात की माग की गई। लेकिन उनके द्वारा किसी तरह के कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। 72 घंटे में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कागजात उपलब्ध होने के बाद सशक्त स्थायी समिति के द्वारा जांच करने के बाद हाईकोर्ट के पारित निर्णय के मामले में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने की बात कही। बैठक में चंद्रनाथ चंदन पर गबन को लेकर कई आरोपों पर चर्चा की गई और उनसे संबंधित कागजातों की मांग की गई।

उल्लेखनीय हो कि पटना हाईकोर्ट ने याचिका संख्या सीडब्ल्यूजेसी 7031/2023 में नगर परिषद के कर्मचारी चंद्रनाथ चंदन को आदेश के तीन सप्ताह के अंदर वरीयता और अन्य आधार पर प्रमोशन देने का निर्णय दिया है।

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