Report: A.K Chaudhary
सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड से पंचायत चुनाव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के दौरान नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र में आपराधिक मामले से संबंधित जानकारी छुपाने के आरोप में एक वर्तमान पंचायत समिति सदस्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
मामले को लेकर पिपरा प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पंडित ने पिपरा थाना में लिखित आवेदन देकर ग्राम पंचायत महेशपुर की पंचायत समिति सदस्य फूलो देवी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। बीडीओ द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पिपरा थाना में कांड संख्या 189/26 दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
बीडीओ द्वारा थाना को दिए गए पत्रांक 641, दिनांक 4 जून 2026 में कहा गया है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 में महेशपुर पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-04 से पंचायत समिति सदस्य पद की प्रत्याशी फूलो देवी, पति स्वर्गीय ब्रह्मदेव पासवान, निवासी जीवछपुर ने नामांकन दाखिल करते समय शपथ पत्र में आवश्यक तथ्यों का पूर्ण उल्लेख नहीं किया। आरोप है कि उन्होंने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले की जानकारी छुपाते हुए नामांकन पत्र प्रस्तुत किया था।
आवेदन में उल्लेख किया गया है कि जीवछपुर निवासी द्रौपदी देवी, पति महेंद्र पाल द्वारा पिपरा थाना कांड संख्या 114/2000 दर्ज कराया गया था। इस मामले में आरोप पत्र संख्या 130/2020 दिनांक 4 जुलाई 2020 को न्यायालय में समर्पित किया जा चुका था। इसके बावजूद संबंधित प्रत्याशी द्वारा नामांकन प्रक्रिया के दौरान इस आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया गया।
बीडीओ ने अपने आवेदन में कहा है कि चुनावी शपथ पत्र में तथ्य छुपाना निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए फूलो देवी के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 125(क)(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना तथा जिलाधिकारी, सुपौल को भी अवगत कराया जा सके।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पिपरा थाना ने बीडीओ के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अब आरोपों की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
इस संबंध में पिपरा थानाध्यक्ष राजेश कुमार झा ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 189/26 दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है तथा जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत प्रतिनिधि से जुड़े इस मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब सभी की निगाहें जांच और आगे होने वाली प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।







