
Report: A.K. Chaudhary
सुपौल जिले के करजाइन बाजार में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर, क्लिनिक और मेडिकल दुकान के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मामले में रेफरल अस्पताल राघोपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजीव कुमार द्विवेदी के आवेदन पर करजाइन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। करजाइन थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
प्राप्त आवेदन के अनुसार, 20 सितंबर 2026 को करजाइन बाजार के अंतर्गत अवैध अल्ट्रासाउंड क्लीनिक एवं अवैध मेडिकल तथा डेंटल क्लीनिक के संचालन की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर को प्राप्त हुई थी। सूचना के आलोक में वीरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, राघोपुर अंचल पदाधिकारी एवं करजाइन थाना पुलिस के साथ संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जांच की गई।
जांच के दौरान दो अल्ट्रासाउंड सेंटर, एक मेडिकल दुकान तथा तीन क्लिनिक का संचालन निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। आवेदन में बताया गया है कि संबंधित क्लिनिक एवं मेडिकल दुकान का संचालन बिना आवश्यक निबंधन/पंजीकरण के किया जा रहा था तथा निर्धारित मानकों एवं शर्तों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसके बाद सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को मौके पर सील कर दिया गया था।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से करजाइन थाना को दिए गए आवेदन में छह संस्थानों एवं उनके संचालकों का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। इनमें अवैध क्लिनिक, अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर, मेडिकल क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक और मेडिकल दुकान शामिल हैं।
इस मामले में करजाइन थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिना वैध अनुमति एवं निबंधन के संचालित स्वास्थ्य संस्थानों के संचालकों में हड़कंप है। अधिकारियों ने पूर्व में भी स्पष्ट किया है कि वीरपुर अनुमंडल क्षेत्र में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर, क्लिनिक, मेडिकल दुकान एवं अस्पतालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।







